✍️✍️ आपराधिक कार्रवाई चल रही है तो विभागीय कार्रवाई सही नहीं

""उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब""

 प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशांबी जिले के थाना कौशांबी के अंतर्गत ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर कमलेश पांडे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक लगा दी है याची के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत जिला कौशांबी थाना कौशांबी के अंतर्गत प्राथमिक की दर्ज कराई गई उसके ऊपर चेकिंग के दौरान गाड़ियों से वसूली करने का आरोप लगाया गया था इसी के तहत ट्रैप टीम के द्वारा रंगे हाथ याची को पकड़ा गया ,पकड़ने पर ₹5000 की बरामद की दिखाई गई /याची को माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट वाराणसी में विचाराधीन है।

👉इसी दौरान विभाग ने विभागीय जांच में दोषी करार देते हुए चार्ज सीट प्रेषित कर दी और यांची को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा ।

👉 याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने याची की ओर से माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार के समक्ष बहस में बताया पुलिस रेगुलेशन नियमावली व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत याची की विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक याची के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही में कोई निर्णय नहीं आ जाता जिस पर न्यायालय ने याची के विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी।और राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है ।

न्यूज Source  अधिवक्ता सुनील चौधरी 

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