वाराणसी: विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम( यूपीएसईबी ) के न्यायाधीश की शैलेंद्र सिंह की अदालत ने थाना जैतपुरा मे दर्ज साड़ी व्यापारियों को धोखा देकर पैसा हड़पने के दो अलग अलग मामलों मे अभियुक्त सिद्धार्थ शर्मा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
""अभियोजन की तरफ से अदालत मे जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध सहायक जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता रोहित मौर्य ने किया""
👉 प्रकरण के अनुसार वादी मोहम्मद सलीम व अन्य 26 व्यापारियों ने मिलकर प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर मुकदमा लिखा गया तथा एक अन्य व्यापारी ने अलग मुकदमा कायम कराया कि अभियुक्त व अन्य अभियुक्तों ने मिलकर वादी मुकदमा व अन्य सह वादी मुकदमा से उनके यहां से साड़ी लिया और कुछ दिन तक इनवॉइस और पैसा दिया, बाद में उनके द्वारा 4 करोङ 74 लाख 26 हजार 417 रुपए व 1 करोड़ 20 लाख 93 हजार 9 रूपए का माल लिया, लेकिन उसका पैसा नहीं दिया, चेक दिया, बाउंस हुआ, उसके बाद बेंगलुरु और अन्य जगहों पर पता किया तो यह कंपनी वहां पर बंद थी, ना उसका कोई ऑफिस था न कर्मचारी था। अभियुक्तगण पैसा देने से मना कर दिया, तब मुकद्दमा कायम कराया गया।
