✍️✍️ आपराधिक बल प्रयोग कर लज्जा भंग व लैंगिक अपराध का मामला, दो आरोपी दोषमुक्त

वाराणासी। विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट (द्वितीय) के न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी की अदालत ने थाना चौबेपुर में दर्ज आपराधिक बल प्रयोग कर लज्जा भंग व लैंगिक अपराध के एक मामले में दो आरोपी सुधीर यादव व चंदन यादव को संदेह का लाभ देते हुए साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नाजिया सिद्दीकी व शैलेश पांडेय ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार नाबालिग पीड़िता ने चौबेपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई कि पीड़िता के गांव का ही सुधीर यादव व चंदन यादव आये दिन बोली आवाज मारते है तथा उसको लेकर भाग जाने कि धमकी दे रहे हैं। कई दिन से उसके घर के हैंड पम्प पर जाकर मोबाइल नम्बर मांगते है और अपना नम्बर कागज पर लिखकर उसके उपर फेंकते हैं। 18 अगस्त 2017 को वह स्कूल जा रही थी कि बभनपुरा के पास अपनी गाड़ी से आया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा, वह बोली कि यह क्या कर रहे हो। इसी पर उसको धक्का मार कर गिरा दिया, जिससे उसको काफी चोटे आई। गांव वाले बच्चो ने मना किया तो उन्हें भी मारा पीटा तथा दूसरे स्कूल कि गाड़ी उसको चोट लगा देखकर ड्राइवर अपनी गाड़ी में बैठा रहा था कि गाड़ी से उसको जबरन खिच लिया और उसको लेकर भागने लगा, उसके चिल्लाने पर दिनापुर गंगा प्रदूषण केन्द्र पर उसको छोड कर धमकी दिया कि अगर यह बात घर पर बताओगी तो जान से मार दूंगा। उसके पडोस का लड़का उसके पिता को सूचना दिया तो उसके पिता स्कूल से उसको लेकर थाने पर आये। दोनों बड़े मनबढ़ किस्म के आदमी है। उसकी इज्जत किसी भी समय ले सकते है।

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