वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभय कृष्ण की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मकान हड़पने के एक मामले में बागहाडा, केदारघाट थाना भेलूपुर निवासी कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता मुन्ना लाल यादव ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार वादी दीनानाथ द्वारा वाराणसी न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156 (3) द०प्र०सं० के अनुसार प्रस्तुत किया गया था, जिस पर थाना भेलूपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रकरण के अनुसार विपक्षीगण द्वारा जो उसके मकान में रहते हैं, ने फर्जी कूट रचित पीला कार्ड बनवाकर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया, जानकारी होने पर प्रार्थीगण द्वारा असेसमेंट की नकल निकलवाकर बिजली विभाग में दाखिल कर आवेदन को निरस्त कराया गया। प्रार्थीगण ने आरोप लगाया कि विपक्षी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर भविष्य में उसके मकान को हड़प करना चाहते हैं, मकान खाली करने के कहने पर लड़ाई झगड़ा पर आमादा हो जाते हैं।
