वाराणसी: विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना साइबर क्राइम में दर्ज ऑनलाइन धोखाधड़ी कर लाखों रुपए गबन के एक मामले में अभियुक्त राजेश पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी मकसूदपुर जिला नालंदा बिहार की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत रिहा करने का आदेश दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत दुबे, आलोक सौरभ पांडेय व अंकित दुबे ने पक्ष रखा""
👉 प्रकरण के अनुसार वादी ने फेसबुक पर डीलरशिप का ऐड देखकर उसके वेबसाइट के लिंक पर जाकर संपर्क किया तो उसे पहला मेल आया और कुछ व्यक्तियों ने उसके मोबाइल पर संपर्क कर बात किया, कुछ दिनों बाद दूसरा मेल रसीद का आया, उसके बाद उसके द्वारा विभिन्न बैंकों द्वारा लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए, बाद में जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो वादी को ज्ञात हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुआ है।
