वाराणसी। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दीपू विश्वकर्मा पुत्र रमानंद विश्वकर्मा निवासी बलिरामपुर (खुलासपुर) थाना रोहनिया वाराणसी की ओर से फौजदारी अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री द्वारा धारा 210 में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विपक्षीगण ज्योति विश्वकर्मा (पत्नी) , अशोक विश्वकर्मा (ससुर), रीता देवी (सास),अजय विश्वकर्मा (साला), चंदानी विश्वकर्मा व दो अज्ञात निवासीगण खोजवा संकुलधारा पोखरा वाराणसी के विरुद्ध परिवाद दर्ज किए जाने का आदेश दिनांक 09/04/2025 को दिया गया।
👉 पीड़ित दीपू विश्वकर्मा का आरोप है कि पत्नी सहित ससुराल पक्ष के द्वारा परिवादी के साथ मारपीट जान से मारने की धमकी व लुट किया गया।
