वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना लोहता में दर्ज हत्या के एक मामले में ग्राम कोटवा थाना लोहता निवासीगण अभियुक्त अब्दुल कादिर उर्फ लालू, शकील उर्फ मुन्नू व सुल्तान उर्फ टीपू की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया ""
👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी उषा देवी द्वारा थाना लोहता पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि दिनांक 10 फरवरी 2025 की रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच भाईलाल को अशरफ अली, मुराद अली, रिजवान प्रधान, बदरूजमा व 4 अज्ञात ने मिलकर जान से मारकर तथा जलाकर मार दिया। हाथ पैर काटकर आंख निकाल कर व प्राइवेट पार्ट काटकर रिजवान प्रधान के घर के पीछे अश्वनी सिंह के खेत में डेड बॉडी को फेंक दिया। वादिनी को आशंका है कि और जान जा सकती है।
