वाराणसी: अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की न्यायाधीश सुश्री जयति की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज दहेज उत्पीड़न के एक मामले में अभियुक्त पिंटू पटेल पुत्र शिव प्रसाद पटेल की ओर से प्रस्तुत अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया व अभियुक्त को नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने व मेडिसिन सेंटर में दिनांक 5 मई 2025 को सुलह वार्ता हेतु उभय पक्ष उपस्थित होने का भी आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता धनंजय कुमार, सत्यम सिंह, आशीष गुप्ता व सीपी यादव द्वारा पक्ष रखा गया""
👉 बता दें कि माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तत्पश्चात अभियुक्त को अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश पारित किया गया।
