✍️✍️ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले मे जमानत अर्जी खारिज

Varanasi: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (द्रुतगामी प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना लंका में दर्ज शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के एक मामले में शशिरूप होम्स नियर रेलवे स्टेशन सोनारी सूरत गुजरात निवासी अभियुक्त आदर्श केसरवानी पुत्र कृपा शंकर केसरवानी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। 

""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, विनोद यादव व वीरेंद्र कुमार ने किया""

👉 प्रकरण के अनुसार दिसम्बर 2021 में सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम के माध्यम से आदर्श केसरवानी पुत्र कृपाशकर केसरवानी से प्रेम संबंध हो गया। एक दूसरे से लगातार एक साल तक सोशल मीडिया और मोबाइल नबर के माध्यम से बात करते रहे उसके बाद आदर्श ने शादी करने का वादा किया और शारीरिक संबंध बनाया। शादी का झांसा देते हुए चार साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा, कई बार वो प्रताप होटल वाराणसी में रूम बुक करके शारीरिक संबंध बनाया, दिनांक 14-02-2025 को बोला आज उसका ट्रेन है, मिलने आ जाओ, पीड़िता सुबह 8:30 बजे उसके पास गई और उसे स्टेशन पर छोड़कर वापस चली आयी। उसके बाद आदर्श केसरवानी पीड़िता से शादी करने से इन्कार कर दिया, पीड़िता ने इस घटना की सूचना थाना लंका वाराणसी में दिनांक-21-2-2025 को दी। थाना लंका की पुलिस द्वारा आदर्श केसरवानी से फोन पर बात भी हुआ तथा आदर्श द्वारा एक हफ्ते में आने की बात स्वीकार किया लेकिन आया नहीं।

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