✍️✍️ दहेज उत्पीड़न मामले में पति व सास को मिली अग्रिम जमानत

वाराणसी। थाना रोहनिया क्षेत्र में दर्ज दहेज उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी रितेश यादव (पति) व सुरभि यादव (सास) को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत प्रदान की है। यह आदेश न्यायाधीश पूनम पाठक की अदालत ने सुनाया। 

""बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया और विश्वास सिंह ने पक्ष रखा""

मामले के अनुसार, वादी बेबी यादव की शादी 19 नवंबर 2019 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार रितेश यादव से सम्पन्न हुई थी। शादी के बाद प्रार्थिनी ससुराल में रहकर अपने दायित्वों का पालन कर रही थी। लेकिन कुछ समय बाद सास और ननद द्वारा ताने दिए जाने लगे कि शादी उनके हैसियत से नीचे की गई है।

प्रार्थिनी ने आरोप लगाया कि शादी के महज 20 दिन बाद पति और ससुर ने फैक्ट्री के विस्तार के लिए 15 लाख रुपये की मांग की। माता-पिता ने किसी तरह 5 लाख रुपये की व्यवस्था कर दी, लेकिन शेष 10 लाख रुपये देने में असमर्थता जताई। इस पर उत्पीड़न बढ़ गया।

प्रार्थिनी के अनुसार, 1 मई 2023 को पुनः 10 लाख रुपये की मांग की गई और न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। 22 मई को उसे मारपीट कर ट्रेन में बैठा कर वाराणसी जंक्शन पर छोड़ दिया गया। घटना के बाद मेडिकल परीक्षण भी कराया गया।

मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों आरोपियों को राहत देते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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