✍️✍️ हत्या के मामले में दो अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज
वाराणसी – सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने थाना लालपुर/पांडेयपुर में दर्ज एक हत्या के मामले में अभियुक्त अभिषेक यादव और सुजीत यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
अदालत में सरकारी वकील मुनीब सिंह चौहान ने जोरदार तरीके से जमानत अर्जी का विरोध किया।
क्या है पूरा मामला?
👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला रंजन कुमार की हत्या से जुड़ा है। मृतक के पिता और वादी, राजेंद्र मौर्या ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 21 मई, 2025 को उनके बेटे रंजन को उनके गांव के ही वैभव कुमार राय और अभिषेक राय अपने दोस्तों अनुज सिंह और सौरभ सिंह के साथ शहर ले गए थे।
शिकायत के मुताबिक, पुरानी रंजिश के चलते 21 और 22 मई की दरमियानी रात में रमदत्तपुर, ओम नगर कॉलोनी में रंजन की लाठी-डंडों से पिटाई कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी रंजन के शव को स्विफ्ट डिजायर कार (UP70VV2773) में रखकर वहीं छोड़कर भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही वादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई।
इस मामले में अभियुक्त अभिषेक यादव और सुजीत यादव ने जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
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