वाराणसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने थाना फूलपुर में दर्ज गंभीर धाराओं के तहत नामजद अभियुक्तगण बृजेश कुमार जैसवार व पंकज हार्टन को राहत प्रदान करते हुए उनकी जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिहा करने का आदेश पारित किया।
"" अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र, दीपक दुबे व नावेद अहमद ने पक्ष रखा ""
अभियोजन के अनुसार, दिनांक 19 मई 2022 की रात लगभग 11:00 बजे आरोपित गण बृजेश व अन्य ने कथित रूप से पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट की, युवती के कपड़े फाड़े तथा 12 बोर का कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही लाठी-डंडे से हमला कर मौके से फरार हो गए।
मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की, जिसके पश्चात अभियुक्तों द्वारा जमानत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया।
