✍️✍️ फर्जीवाड़े और मारपीट के आरोप में फंसे आरोपी को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

वाराणसी। विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने गंभीर आरोपों का सामना कर रहे सदानन्द चौहान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। थाना कैंट में दर्ज मुकदमे में बी.एन.एस. की धारा 115(2), 352, 351(3), 333, 318(4), 338, 336(3), व 340(2) के तहत कार्रवाई चल रही है।

 ""अभियोजन पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया और संतोष मिश्रा ने प्रभावी ढंग से याचिका का विरोध किया""


मामले का विवरण:

👉 वादी रामप्रकाश चौहान ने थाना कैण्ट में दी गई अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि उनके दिवंगत पिता नन्दलाल चौहान को चन्दौली जिले के थाना बलुआ अंतर्गत जुड़ा हरधन महुअर में देशी शराब की दुकान का लाइसेंस मिला था, जिसका संचालन वह मृत्यु तक करते रहे। पिता की मृत्यु के बाद जब वादी धार्मिक कार्यों में व्यस्त था, तब उनके छोटे भाई सदानन्द चौहान ने धोखाधड़ी और कूटरचना करते हुए फर्जी शपथ पत्र के माध्यम से दुकान अपने नाम करवा ली।

जानकारी मिलने पर जब रामप्रकाश ने इस पर आपत्ति जताई, तो सदानन्द और उसका बेटा संदीप चौहान ने कथित रूप से उनके घर में घुसकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

👉 इस घटना के आधार पर थाना कैंट में 12 मई 2025 को एफआईआर संख्या 0294/2025 दर्ज की गई, जिसमें बी.एन.एस. की उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अदालत ने मामले की गंभीरता, साक्ष्यों की प्राथमिकता और आरोपी के कृत्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

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