✍️✍️ नाबालिग किशोरी से छेड़खानी के मामले में मिली जमानत
""अश्लील वीडियो क्लिप बनाकर वायरल करने का भी आरोप""
चंदौली। स्कूल पढ़ने जा रही 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी से छेड़खानी करने और उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुराग शर्मा की अदालत ने आरोपित अभय यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार धानापुर, चंदौली निवासी वादी मुकदमा ने धानापुर थाने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री 17 मई 2022 को सुबह करीब 10 बजे स्कूल पढ़ने जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में उसके गांव के ही रहने वाले प्रिंस प्रजापति पुत्र सुरेश प्रजापति, शिवाकान्त गोंड़ पुत्र रामविलास गोंड़, शिवा तिवारी पुत्र जगदीश तिवारी उर्फ लालबाबू तिवारी व अभय यादव पुत्र स्व. अमरनाथ यादव ने उसकी पुत्री को स्कूल से पढ़कर घर वापस जाते समय गले नियत से रास्ते में रोककर उसके साथ छेड़खानी करने लगे। साथ ही उसका अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर उसे इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जो उसके मोबाइल में मौजूद है। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
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