✍️✍️ वाराणसी में अंतिम संस्कार के दौरान मारपीट: आरोपितों को अदालत से मिली राहत

वाराणसी। अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने थाना सारनाथ क्षेत्र में दर्ज गंभीर धाराओं के मुकदमे में अभियुक्तगण कमलेश कुमार एवं विश्वजीत द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा, अक्षय पाठक, आभास शर्मा एवं सत्यम सिंह ने पैरवी की""


प्रकरण का विवरण:

👉 वादी संजय राजभर पुत्र श्री रामआसरे राजभर, निवासी ग्राम ककरहीया, थाना सारनाथ ने 14 मई 2024 को थाने में दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि उसकी भाभी के निधन के पश्चात जब उनका अंतिम संस्कार सरायमोहना घाट पर हो रहा था, तभी उनकी भाभी के मायके पक्ष के लोग—जिनमें कमलेश एवं विश्वजीत प्रमुख थे—ने उनके पिता पर अचानक हमला कर दिया।

👉वादी ने बताया कि जब वह बीच-बचाव करने गया, तो आरोपितों ने अन्य अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उसे भी गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए मारापीटा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। वादी का मोबाइल भी घटनास्थल पर गिर गया, जिसे आरोपित अपने साथ ले गए।

इस घटना के संबंध में थाना सारनाथ में अपराध संख्या 209/2024 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 323, 504, 506, 308, 379 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था।

👉 पुलिस द्वारा की गई विवेचना के उपरांत आरोपितों के विरुद्ध 323, 504, 506, 308 धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

Comments

Popular posts from this blog

✍️✍️ बार के अभियान में कुछ पकड़े गए, कुछ चेकिंग देख कुर्सी छोड़ हुए फरार

✍️✍️ महिला अधिवक्ता को एसडीएम द्वारा हिरासत में रखने का आरोप, अधिवक्ताओं का हंगामा

✍️✍️ अम्बियामंडी क्षेत्र में हुई घटना के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता कि जमानत मंजूर