✍️✍️ 23 लाख की ठगी: कोर्ट के आदेश पर बड़ागांव थाने में दो अभियुक्तों पर FIR दर्ज


वाराणसीअपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्तिका शुभानंद की अदालत ने एक पीड़ित द्वारा दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अंतर्गत प्रकरण को स्वीकार किया। कोर्ट ने थाना बड़ागांव के प्रभारी को निर्देशित किया कि मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना करें तथा रिपोर्ट की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करें।

👉 यह आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक 12 जून 2025 को दिया गया था, जिसके अनुपालन में 2 जुलाई 2025 को थाना बड़ागांव में भारतीय न्याय संहिता की धारा 131, 352, 351(2), 316(2), 61(2)(a) के अंतर्गत विमलेश पांडेय व शिवम पांडेय के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई।

👉 पीड़ित ने अपने अधिवक्ताओं विवेक सिंह सोलंकी व शिवानंद सिंह के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। आरोप के अनुसार, अभियुक्त संख्या-2 (शिवम पांडेय) पीड़ित का बी.टेक का सहपाठी और मित्र है। अभियुक्तों ने पीड़ित से जमीन के कारोबार में निवेश के नाम पर लगभग 23 लाख रुपये लिए, जिसमें प्रारंभ में करीब 12 लाख रुपये वापस किए गए, लेकिन शेष 11 लाख रुपये वापस नहीं किए गए।

👉 सभी लेन-देन पीड़ित के UPI ID जैसे कि 7985771803@YBI, Sukla.golu2@YBL, Sukla9838@ICICI से अभियुक्त शिवम पांडेय के खाते व UPI ID VS778-3@OKICICI व उसके फोन नंबर 7355917860, 7235074142 पर किए गए थे। पीड़ित के पास बैंक स्टेटमेंट भी उपलब्ध है।

👉 जब पीड़ित ने बार-बार शेष राशि मांगी और दिनांक 14 अप्रैल 2025 को दोपहर 12 बजे अभियुक्त के घर गया, तो दोनों अभियुक्तों ने एकराय होकर मारपीट की और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने स्थानीय थाने से लेकर पुलिस आयुक्त तक शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अंततः उसने न्यायालय की शरण ली।

👉 अदालत के हस्तक्षेप से अब मामला दर्ज हो चुका है।

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