✍️✍️ "An accused in the kidnapping of a minor by enticement/luring gets bail."


✍️✍️ नाबालिक को बहला फुसला कर अपहरण के आरोपी को मिली जमानत

वाराणसी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश (द्रुतगामी प्रथम) कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना बड़ालालपुर/ पांडेयपुर में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में गौतम उर्फ इंद्रजीत तिवारी पुत्र विजयकांत तिवारी निवासी बस्ती जोधेवाल थाना तिब्बा रोड जनपद लुधियाना पंजाब की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। अदालत ने आरोपी युवक गौतम उर्फ इन्द्रजीत तिवारी को 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की प्रतिभू पर अग्रिम जमानत दे दी है।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता सूर्यभान तिवारी ने पक्ष रखा""

क्या था मामला और पिता के आरोप?

मामला बीते 21 फरवरी 2026 का है, पीड़ित पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री सुबह 8 बजे स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वहां नहीं पहुंची। पिता ने आरोप लगाया था कि लुधियाना निवासी गौतम नाम के एक युवक ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) और 87 के तहत केस दर्ज किया था।

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