✍️✍️ चार माह की गर्भवती महिला से ससुराल में मारपीट और अश्लील हरकत का आरोप, आरोपी जेठ को कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत


वाराणसीफास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) के न्यायाधीश सुनील कुमार तृतीय की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज एक गंभीर प्रकरण में आरोपी अनवर पुत्र मो. इकबाल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व  अविरेंद्र सिंह ने पक्ष रखा""

👉 प्रकरण के अनुसार, वादिनी का निकाह 20 फरवरी 2022 को मोहम्मद सरवर से हुआ था। निकाह के बाद से ही वादिनी को उसके ससुराल पक्ष – सास नगीना, जेठ अनवर, जेठानी आशा और सरवर के चाचा इलियास द्वारा कम दहेज को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।

👉 वादिनी का आरोप है कि उसका जेठ अनवर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था। 15 मई 2023 को वह जबरन उसके कमरे में घुसकर अश्लील हरकत करने लगा। उसी समय उसकी पत्नी आयशा कमरे के बाहर से दरवाज़ा बंद करने लगी। शोर सुनकर आसपास के लोग और परिवारजन पहुंचे, लेकिन वादिनी को ही दोषी ठहराकर लात-घूंसों से पीटने लगे। इस हमले के दौरान वादिनी गर्भवती थी और उसे ब्लीडिंग शुरू हो गई, जिससे उसकी जान पर बन आई।


 


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