वाराणसी। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने फर्जी रेलवे टिकट घोटाले में आरोपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव की जमानत याचिका खारिज कर दी। जीआरपी कैण्ट थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार, गाड़ी संख्या 22178 के एस-5 कोच में जांच के दौरान छह जाली टिकट पाए गए थे।
👉 जांच में सामने आया कि ये टिकट 14 जून 2025 को ATVM मशीन से पेटीएम के माध्यम से निकाले गए थे, और सीसीटीवी फुटेज में बृजेश श्रीवास्तव की संलिप्तता स्पष्ट हुई। पूछताछ में उसने टिकट निकालने की बात स्वीकार की। अभियोजन की आपत्ति को मानते हुए अदालत ने जमानत याचिका निरस्त कर दी।
👉 ""अदालत में अभियोजन पक्ष कि ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया""
