👉 इस प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा, दीपक दुबे एवं नावेद अहमद ने अदालत में प्रभावशाली पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष की कहानी:
👉 दिनांक 12 जनवरी 2023 को उपनिरीक्षक टुन्नू सिंह अपनी टीम के साथ पुल के नीचे मौजूद थे। तभी उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि दो युवक चोरी की बाइक लेकर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गणेशपुर रेलवे फाटक के पास स्पीड ब्रेकर पर अपाचे आरटीआर मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर बाइक चालक ने अचानक वाहन मोड़ा और भागने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी फिसलकर गिर गई।
👉 घटना के दौरान बाइक चला रहा व्यक्ति कोहरे का लाभ उठाकर फरार हो गया, जबकि पीछे बैठा व्यक्ति 15-20 कदम भागने के बाद पकड़ लिया गया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम यामीन अहमद उर्फ सलमान पुत्र मरहूम हाजी ताज मोहम्मद बताया और भागे हुए युवक की पहचान अनिरुद्ध पाण्डेय के रूप में की।
👉 पूछताछ में यामीन ने कबूल किया कि बाइक चोरी की है और वे उसे बेचने के लिए जा रहे थे। बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। मोबाइल ऐप द्वारा जांच करने पर मोटरसाइकिल की वास्तविक चेचिस और इंजन नंबर अलग पाए गए, जिससे फर्जीवाड़ा की पुष्टि हुई।
👉 इस आधार पर थाना शिवपुर में एफआईआर संख्या 20/2023 दर्ज करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 411, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।
