✍️✍️ अवयस्क छात्रा से छेड़छाड़ व परिजनों से मारपीट के आरोपी को मिली जमानत, पॉक्सो अदालत का आदेश


वाराणसी:

विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश अजय कुमार तृतीय की अदालत ने थाना चौबेपुर में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्त अमितोष कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा""

👉 प्राप्त जानकारी के अनुसार, वादी मुकदमा द्वारा थाना चौबेपुर में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में बताया गया कि उनकी भतीजी, जो बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है और जिसकी जन्मतिथि 08.04.2008 है, के साथ छेड़छाड़ की गई।

👉 वादी ने आरोप लगाया कि 24 अगस्त 2024 को सुबह लगभग 10 बजे जब उनकी भतीजी साइकिल से अपने कॉलेज जा रही थी, तो रास्ते में पड़ोसी युवक आशुतोष उर्फ भोले यादव ने उसका रास्ता रोक लिया और अभद्रता करने लगा। आरोप है कि उसने दुपट्टा खींचा, गालियां दीं और अपहरण की धमकी भी दी।

👉 भतीजी ने घटना की जानकारी घर आकर अपने भाई को रोते हुए दी। जब वादी शाम को आरोपी के पिता मंगला यादव से बात करने पहुंचे, तो वहां मौजूद अमितोष कुमार, आशुतोष, मंगला यादव, इन्द्रावती देवी, पूजा यादव और श्रुति यादव सहित अन्य लोगों ने मिलकर वादी के साथ अभद्रता की, गालियां दीं और उनके घर पर ईंट-पत्थर चलाते हुए हमला कर दिया।

👉 वादी का कहना है कि घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम 112 को दी गई थी, जिसके बाद चौकी जाल्हूपुर पर भी जानकारी दी गई।

👉 घटना में शामिल अभियुक्त अमितोष कुमार को अदालत से जमानत मिल गई है, जबकि मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका पर भी पुलिस जांच जारी है। पीड़िता की नाबालिगता को देखते हुए प्रकरण में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लागू की गई हैं।

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