✍️✍️ चोरी के चर्चित मामले में आरोपी मिली जमानत, विशेष न्यायालय ने दी राहत

 

""6.5 लाख नकद व जेवर बरामदगी के बाद नाम आया था प्रकाश में""

वाराणसी– भेलूपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एक गंभीर चोरी के प्रकरण में विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने अभियुक्त आशीष सोनी निवासी शिवाला, भेलूपुर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व विश्वास सिंह ने मजबूती से पक्ष रखा""

👉 मामले की शुरुआत वादिनी डॉ. आभा श्रीवास्तव द्वारा दर्ज रिपोर्ट से हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 जुलाई 2025 को वह दिल्ली गई थीं और 6 जुलाई को लौटने पर पता चला कि उनके बंद मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर और ₹10,000 नगद की चोरी कर ली गई है।

👉 इस सूचना के आधार पर 7 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कर अज्ञात के विरुद्ध धारा 305 व 331(4) बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया।

👉 विवेचना के दौरान 11 जुलाई को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अस्सी पुलिया के पास से चार युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ₹6.5 लाख नकद और चोरी के गहने बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चोरी के गहनों का कुछ हिस्सा आशीष सोनी को बेचा गया था।

👉 थाने पर बुलाकर पूछताछ करने पर आशीष सोनी के पास से बिक्री से संबंधित ₹2,000 नगद बरामद हुए। इसके बाद विवेचना में उसका नाम उजागर हुआ और उस पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

👉 सभी तथ्यों पर विचार करते हुए विशेष न्यायालय ने आशीष सोनी को जमानत प्रदान कर दी।

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