किशोर न्याय बोर्ड, चांदमारी बड़ालालपुर ने थाना चेतगंज क्षेत्र में दर्ज एक आपराधिक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी किशोर को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
👉 मामले में अभियोजक अमिताभ कुमार श्रीवास्तव निवासी सी-27/277-C, चेतगंज ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 30 अगस्त 2025 को अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुसकर ताला तोड़ते हुए पीतल के बर्तन (हांडा, परात आदि) चोरी कर ले गया, जिनकी कीमत लगभग 20,000 रुपये बताई गई।
👉 पुलिस विवेचना में आरोपी के रूप में एक किशोर सामने आया। उक्त प्रकरण में धारा 305 ए, 331(4), 317(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज है, जिसमें 14 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
आरोपी किशोर की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अमन राज गुप्ता ने पैरवी की
👉 सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि आरोपी किशोर को रिहा किया गया तो उसके शारीरिक और मानसिक क्षति की संभावना है। वहीं, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी घटना के समय नाबालिग था और पूर्व में किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं रहा है।
👉 अदालत ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि अभी किशोर की आयु निर्धारण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तथा डीपीओ की आख्या भी लंबित है। इसके बावजूद, किशोर को 25,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो समान धनराशि के प्रतिभू प्रस्तुत करने की शर्त पर 20 सितम्बर 2025 तक अंतरिम जमानत प्रदान की जाती है।
