विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार सप्तम की अदालत ने थाना रोहनिया क्षेत्र में दर्ज अनैतिक देह व्यापार प्रकरण में अभियुक्त सुनील शर्मा की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने आदेश दिया कि अभियुक्त सुनील शर्मा को 20,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि की दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अनुज कुमार श्रीवास्तव व राहुल तिवारी ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस के अनुसार 31 अगस्त 2025 को एसओजी टीम व थाना रोहनिया पुलिस ने एच एंड एम स्पा व सैलून, खुशीपुर पर छापेमारी की थी। इस दौरान स्पा सेंटर से 5 पुरुष अभियुक्त और 4 महिलाएँ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गईं। मौके से मोबाइल फोन, कंडोम पैकेट, एटीएम कार्ड, गूगल पे स्कैनर, कापी-किताबें और लगभग 4,000 रुपये नगद समेत कई सामान बरामद किए गए थे। पुलिस पूछताछ में मैनेजर रवि प्रसाद गौड़ ने सुनील शर्मा को भवन स्वामी बताया था। वहीं स्पा की कथित संचालिका हुमैरा समीम अहमद खान पर महिलाओं को पैसे का लालच देकर बुलाने और देह व्यापार कराए जाने का आरोप लगा।
