✍️✍️ साइबर क्राइम प्रकरण में आरोपी को मिली जमानत


वाराणसी।

विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने थाना साइबर क्राइम में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में ग्राम नोनार तुलसी आश्रम थाना सकलडीहा जनपद चंदौली निवासी शिवम यादव पुत्र भरत यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

दर्ज हुआ मामला

👉 शिकायतकर्ता उपनिरीक्षक शिवम यादव की तहरीर पर थाना साइबर क्राइम में बीएनएस की धारा 318(2), 318(4), 61(2) व आईटी एक्ट की धारा 66C एवं 66D के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।


""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता नृपेन्द्र प्रताप सिंह, चेग्वेवारा रघुवंशी उर्फ गुड्डू, अभय कुमार सिंह, आनंद गुप्ता एवं सुशांत वर्मा ने पक्ष रखा""

अभियोजन कथानक

👉 गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित म्यूल अकाउंट की जांच के दौरान उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक की खाता धारक रितिका यादव का नाम सामने आया।

👉 पूछताछ में खुलासा हुआ कि रितिका यादव अपने सहयोगियों के साथ वाराणसी के आर.जे. टावर, मलदहिया में एक शेयर मार्केट ट्रेडिंग कॉल सेंटर संचालित करती थी।

👉 इस कॉल सेंटर के पार्टनर आशीष गिरी (जौनपुर), अम्बर सिंह मौर्या (चंदौली) व धीरज दूबे (जौनपुर) बताए गए।

👉 आरोप है कि यह गिरोह लोगों का अवैध रूप से डेटा प्राप्त कर फर्जी डिमेट अकाउंट खोलता, निवेशकों को झांसा देकर उनके खातों पर टेकओवर करता और बिना अनुमति के मल्टीपल Buy-Sell कर अवैध ब्रोकरेज वसूलता था।

👉 प्राप्त धनराशि आरोपियों के निजी बैंक खातों में जमा कराई जाती थी।

👉 जांच में यह भी पाया गया कि करीब 50-60 लोगों को टेली कॉलर के रूप में रखकर बड़े पैमाने पर यह साइबर अपराध संचालित किया जा रहा था।

गिरफ्तारी और बरामदगी

👉 विवेचना के दौरान पुलिस ने दो अभियुक्त एवं एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया, जिनके पास से मोबाइल फोन और नगद रुपए बरामद किए गए।

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