अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (द्रुतगामी) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने सिगरा थाना क्षेत्र में हुई मारपीट के एक मामले में आरोपी फरहान खान की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। फरहान खान, निवासी औरंगाबाद (सिगरा), पर लोहे की रॉड से हमला करने का आरोप था।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया ने पक्ष रखा""
क्या था मामला?
👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार, औरंगाबाद (लक्सा) निवासी विशाल यादव ने तहरीर दी थी कि 8 नवंबर 2025 की रात करीब 10:00 बजे उनका भाई हर्ष यादव दावत से लौट रहा था। आरोप है कि सराय फाटक गेट के पास आरोपी फरहान खान, करन यादव, आदित्य सोनकर और कुछ अज्ञात लोगों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने हर्ष पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया, जिससे वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था। तहरीर में गाली-गलौज और मारपीट के दौरान मोबाइल व पैसे गायब होने का भी उल्लेख किया गया था।
👉 बता दें कि वादी के तहरीर पर थाना सिगरा में अंतर्गत धारा 191(2), 115(2), 352, 110, 324(4) बी. एन. एस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
