✍️✍️ अधिवक्ता परिवार पर हुए हमले के मामले में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश


वाराणसी: 

वाराणसी: अपर सिविल जज (जू.डि.) न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक जायसवाल द्वितीय की अदालत ने पीड़ित द्वारा दाखिल अन्तर्गत धारा 173 (4) BNSS पर सुनवाई करते हुए सम्बन्धित थानाध्यक्ष चेतगंज को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के संबंध में समुचित धाराओं के प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें।

👉 बता दें कि पीड़ित ने अपने वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशिकांत दुबे के जरिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 (4) BNSS में दाखिल किया था, जिसमें कथन किया गया की दिनांक 31.10.2025 को प्रार्थी उक्त दुकान पर अपना काम कर रहा था, तभी लगभग सुबह 9 बजे के आस-फस राजू पुत्र प्यारे लाल निवासी वेलवरिया, चौकाघाट, जनपद वाराणसी प्रार्थी की दुकान में घुस आया और मेरे छोटे भाई उमेश यादव से कचौड़ी-सब्जी मांगने लगा, प्रार्थी के भाई उमेश द्वारा पैसा मागने पर राजू मी-भहन की भद्दी-भद्दी गालिया देने लगा तथा विरोध करने पर जबरदस्ती गल्ले में रहो पैसे को निकालकर अपने जेब में रख लिया। राजू जबरदस्ती कचौड़ी-जलेबी ले जाने लगा, तब प्रार्थी द्वारा उसका विरोध किया गया तो राजू, मुझे प्रार्थी का भी कॉलर पकड़कर मुझे गाली-गुत्ता देने लगा तया मारने-पीटने लगा, जिससे प्रार्थी को काफी चोटे आयी और जान से मारने की धमकी देते हुये कहा गया कि जल्द ही आते हैं, तुम्हारे दुकान को तहस-नहस कर देंगे। पुनः उसी दिन रात्रि लगभग 9 बजे राजू अपने बेटे और पत्नी के साथ प्रार्थी के दुकान पर चढ़ आया उस समय प्रार्थी की दुकान पर प्रार्थी का भाई राजेश कुमार यादव, जो कि पेशे से अधिवक्ता है. वे भी दुकान पर थे, राजू आते ही. माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गालियाँ देने लगा, भाई राजेश कुमार यादव के द्वारा विरोध करने पर उनको भी गाली-गुत्ता देने लगा, तथा जान से मारने की धमकी देने लगा तथा मारपीट करने पर आमादा हो गया। शोरगुल की आवाज सुनकर काफी लोग इकत्रित हो गये व बीच बचाव किये, तब जाकर प्रार्थी की जान बच सकी। मुल्जिम उपरोक्त जाते समय पुनः जान से मारने की धमकी देते गये। प्रार्थी चोटो का दवा इलाज कराने के पश्चात् थाना चेतगंज में सूचना दिया, लेकिन कोई कार्यवाहीं नहीं हुई तथा प्रार्थी अपनी चोटो का मेडिकल मुआयना कराने हेतु कबीर चौरा अस्पताल गाया तो वहाँ पर कहा गया कि पहले मुकदमा दर्ज कराकर आईये, तय मेडिकल होगा। प्रार्थी थक-हारकर दिनांक 07-11-2025 ई० को पुलिस कमिश्नर को जरिये स्पीड पोस्ट उक्त घटना के बाबत् लिखित सूचना दिया, फिर भी प्रार्थी की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। प्रार्थी द्वारा थाना प्रभारी चेतगंज, वाराणसी को आदेशित करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में आवेदक द्वारा आधार कार्ड की छायाप्रति, प्रार्थना पत्र पुलिस आयुक्त की प्रति व अन्य समस्त की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। बता दें कि थाने की आख्या के अनुसार विपक्षी राजू पुत्र प्यारे लाला निवासी ढेलवरिया, चौकाघाट जिला वाराणसी आवेदक की दुकान पर दिनांक 31.10.2025 को सुबह करीब 9 बजे नशे की हाल में आकर गाली गलौच करने लगा, जिसके बाद आवेदक व विपक्षी के मध्य विवाद बढ़ गया, जिसके पश्चात विपक्षी राजू की लिखित तहरीर पर दिनांक 01.11. 2025 को थाना चेतगंज पर मु०अ०सं० 245/2025 अन्तर्गत धारा 115 (2). 352 बी.एन.एस. व धारा 3 (1)द, 3 (1) ध, 3 (2) (वी.ए.) एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम बजेश कुमार यादव के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया जो अभी विवेचनाधीन है। आवेदक की तरफ से थाना स्थानीय पर कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

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