✍️✍️ अभिताभ ठाकुर की सेशन में पड़ी जमानत अर्जी
चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मंगलवार को सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी गई। अदालत में उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने जमानत अर्जी दाखिल की है। उन्होंने बताया कि चूंकि यह मामला सत्र न्यायालय में परीक्षणीय था। जिसके चलते लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज करवाने के बाद जमानत के लिए प्रभारी जिला जज नितिन पाण्डेय की अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी गई है। जिस पर सुनवाई के लिए अदालत ने दो जनवरी की तिथि नियत की है।
👉 बता दें कि बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में बीते नौ दिसम्बर को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि बीते 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए। साथ ही बहुचर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताते हुए अर्नगल आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक व गलत खबर प्रचारित किया है। जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर आघात पहुंचा। इस मामले में पुलिस ने आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर व एक अन्य के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में पेश करने के लिए अमिताभठाकुर को बीते बृहस्पतिवार को लाकर सेंट्रल जेल में रखा गया था और शुक्रवार को शाम में उन्हें कोर्ट में पेश कर उनका न्यायिक रिमांड बनाया गया। न्यायिक रिमांड बनने के बाद पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा में लेकर देवरिया जेल के लिए निकल गयी।

Comments
Post a Comment