न्यायालय अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी शिवहरी मीणा ने अभियुक्त परवेज पुत्र मोहम्मद हारुन यासीन निवासी इन्द्ररानगर खजूरी थाना कैंट जिला वाराणसी को गुंडा एक्ट के मामले से उन्नमोचित कर दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा""
👉प्रकरण के अनुसार पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के माध्यम से थाना प्रभारी कैंट कमिश्नरेट वाराणसी की आख्या दिनांकित 26.05.2025 न्यायालय में प्राप्त हुई। जिसमें उल्लिखित किया गया है कि प्रतिवादी परवेज पुत्र मोहम्मद हारुन यासीन निवासी इन्द्ररानगर खजूरी थाना कैंट जिला वाराणसी में निवास करता है उम्र करीब 23 वर्ष "गुण्डा" है अर्थात वह स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभ्यस्ततः बीएनएस के अध्याय 06,,11,17 व 19 के अधीन दण्डनीय अपराध करता है या कारित करने का प्रयास करता है या कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। यह एक मनबढ़ एवं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जो आये दिन मारपीट, गाली गलौज , तोड़ फोड़ व जान से मारने की धमकी देने का आदी है। इसके आपराधिक कृत्यों के भय से जनता का कोई भी व्यक्ति पुलिस अथवा न्यायालय में इसके विरुद्ध शिकायत करने का साहस नहीं जुटा पाता है, जिसके फलस्वरुप इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति का स्वतंत्र विचरण करना जनहित में उचित नहीं है। इसलिए इसके विरूद्ध धारा 3/4 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधि0-1970 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक हैं।
