विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश अजय कुमार तृतीय की अदालत ने थाना कैंट में दर्ज दुष्कर्म एवं अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में अभियुक्त अजीत कुमार श्रीवास्तव उर्फ जुगुल और प्रकाश आनन्द राव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
""अभियोजन पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह व कौशल कुमार ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया""
👉 अभियोजन के अनुसार घटना 16 नवंबर 2023 की रात की है, जब वादिनी प्रियंका पटेल अपने बच्चों के साथ घर में अकेली थी। आरोप है कि उसी दौरान प्रकाश आनन्द राव और अजीत कुमार श्रीवास्तव जबरन घर में घुस आए और वादिनी के साथ मारपीट करते हुए छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास किया। प्रतिरोध करने पर वादिनी को गंभीर चोटें आईं तथा बच्चों को भी आरोपियों ने पीटा। शोर सुनकर जब वादिनी बाहर भागी तो आरोपियों ने अभद्र गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। वादिनी ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और मुकदमा दर्ज कराने पर उसके पति को फर्जी मामले में फंसाने तथा परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई।
