✍️✍️ गुंडा एक्ट के मामले में थाना रामनगर निवासी बरी

 

वाराणसी:

 न्यायालय अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी शिवहरी मीणा ने अभियुक्त विशाल उर्फ अनिकेत पुत्र राजकुमार निवासी मच्छरहट्टा वार्ड थाना रामनगर जिला वाराणसी को गुंडा एक्ट के मामले से उन्नमोचित कर दिया।

""बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता धनंजय साहनी, शैलेन्द्र केशरी व दीपक मौर्य ने पक्ष रखा""

 👉प्रकरण के अनुसार पुलिस उपायुक्त काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के माध्यम से थाना प्रभारी रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी की आख्या दिनांकित 27.03.2025 न्यायालय में प्राप्त हुई। जिसमें उल्लिखित किया गया है कि प्रतिवादी परवेज पुत्र मोहम्मद हारुन यासीन निवासी इन्द्ररानगर खजूरी थाना कैंट जिला वाराणसी में निवास करता है उम्र करीब 22 वर्ष "गुण्डा" है अर्थात वह स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभ्यस्ततः बीएनएस के अध्याय 16, 17 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध करता है या कारित करने का प्रयास करता है या कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। यह एक मनबढ़ व गुण्डा प्रवृत्ति का सक्रिय अपराधी है, जो थाना क्षेत्र में मारपीट व चोरी जैसी जघन्य अपराध कारित करता है जिससे समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसके द्वारा मारपीट व चोरी जैसी घटना करने की वजह से जनता में बहुत भय व्याप्त है और समाज के लोगों को डर बना रहता है। इसके भय एवं आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध न तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराता है और न ही न्यायालय में गवाही देने को तैयार होता है, जिसके फलस्वरुप इसका मन और बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति का स्वतंत्र विचरण करना जनहित में उचित नहीं है। इसलिए इसके विरूद्ध धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियत्रण अधि0-1970 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक हैं।

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