वाराणसी:
सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्त कृष्णा वर्मा उर्फ अनुराग चन्द्रभान वर्मा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता रूप कुंवर सेठ व गौरांग बाजपेई ने पक्ष रखा""
मामले का विवरण
👉बता दें कि यह मामला धारा 137(2) और 87 बी०एन०एस० के तहत भेलूपुर, वाराणसी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। प्राथमिकी दिनांक 21-11-2025 को वादिनी के द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कृष्णा वर्मा उनकी 15 वर्षीय छोटी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था।
👉जबकि आरोपी कृष्णा वर्मा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है और उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। यह प्रकरण मूल रूप से गुमशुदगी का था जिसे बाद में विद्वेषवश अपराध में बदल दिया गया।

