✍️✍️ नवजात को फेंकने और घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप, कोर्ट से मिली राहत


 वाराणसी।

 जनपद की अतिरिक्त न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने रामनगर थाने में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी मोहम्मद जैद की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। जैद, रामनगर के मच्छरहट्टा इलाके का निवासी है।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, विनोद कुमार यादव व शैलेंद्र कुमार केशरी ने पक्ष रखा""

क्या था मामला?

👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार, रामनगर के मच्छरहट्टा वार्ड में किराए पर रहने वाली एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप था कि 19 दिसंबर 2025 को बच्चों की लड़ाई के विवाद में पड़ोसी महिला और उसके बेटे जैद ने 10-15 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उनके घर पर हमला किया।

👉 पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हमलावरों ने उसे, उसकी मां और भाइयों को घर से खींचकर पीटा। आरोप यह भी था कि हमलावरों ने पीड़िता की नवजात बच्ची को उसके हाथ से छीनकर फेंक दिया और घर में तोड़फोड़ की। इस दौरान आरोपियों ने ईंट-पत्थरों का भी प्रयोग किया। घटना के समय पीड़िता का पति घर पर मौजूद नहीं था।

👉 इस घटना के संबंध में थाना रामनगर में मोहम्मद जैद व अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 333, 115(2), 191(2) और 324(2) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

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