✍️✍️ दुकान में चोरी व आगजनी के आरोपी की जमानत मंजूर
सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने थाना चौक में दर्ज चोरी और आगजनी के गंभीर मामले में आरोपी राधे यादव की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। चंदौली निवासी राधे यादव (पुत्र भोलानाथ यादव) पर कचौड़ी गली स्थित एक फर्म में ताला तोड़कर नकदी उड़ाने और साक्ष्य मिटाने हेतु आग लगाने का आरोप था।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व पराग कुमार ने पक्ष रखा""
क्या था मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी पुरुषोत्तम दास अग्रवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि कुंजगली स्थित उनकी फर्म 'मेसर्स पुरुषोत्तम दास अग्रवाल टैक्सको प्राइवेट लिमिटेड' में 23 दिसंबर 2025 की रात चोरी के बाद आग लगा दी गई थी। सूचना मिलने पर जब वादी दुकान पहुंचे, तो सारा सामान जलकर राख हो चुका था और कैश बॉक्स से करीब 50,000 रुपये गायब थे।
CCTV में कैद हुई थी घटना
घटना के संबंध में बताया गया कि गैलरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दो अज्ञात व्यक्ति मुंह पर पट्टी बांधकर ताला तोड़ते हुए अंदर घुसते दिखे थे। आरोपी करीब एक घंटे तक दुकान के अंदर रहे और उनके बाहर निकलते ही दुकान से धुआं उठता दिखाई दिया। इस मामले में पुलिस ने बीएनएस (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

Comments
Post a Comment