✍️✍️ चोरी के आरोपी को कोर्ट से मिली राहत
सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने सारनाथ थाने में दर्ज चोरी के एक गंभीर मामले में आरोपी महेश राजभर (निवासी: तड़िया चकबीही, सारनाथ) की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता संत सरन सेठ और प्रांजल राय ने पक्ष रखा""
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी रंजना देवी ने आरोप लगाया था कि 28 दिसंबर 2025 की रात महेश राजभर ने उनका 'इनफिनिक्स' कंपनी का मोबाइल चोरी कर लिया था। इसके साथ ही आरोपी पर वादिनी की जेठानी की बहू मंजू देवी के घर से एक गैस सिलेंडर चोरी करने का भी आरोप लगा था।
पुलिस कार्रवाई और बरामदगी
सारनाथ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 31 दिसंबर 2025 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान महेश के पास से निम्नलिखित सामान बरामद हुआ था:
- एक भारत गैस सिलेंडर
- एक सफेद धातु की करधनी और एक जोड़ी पायल
- पीली धातु का एक लॉकेट
- चोरी का इनफिनिक्स मोबाइल फोन
👉 पुलिस का दावा था कि पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने वादिनी की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305A और 317(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

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