✍️✍️ 20 वर्ष का कठोर कारावास, वाराणसी पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला


वाराणसी। 

जनपद के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी विजय कुमार यादव को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

""अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो मधुकर उपाध्याय एवं सहयोगी अधिवक्ता संतोष तिवारी ने पक्ष रखा""

क्या था मामला?

मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के मुकीमगंज इलाके का है। 22 दिसंबर 2020 की रात करीब 8:00 बजे, 15 वर्षीय पीड़िता अपने घर में अकेली थी। पीड़िता की मां बाहर गई हुई थी, तभी पड़ोस में रहने वाला विजय कुमार यादव घर में घुस आया। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर पीड़िता का मुंह दबा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

अदालत का सख्त रुख

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अजय कुमार-III की अदालत ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई:

  •  पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2): इस धारा के तहत दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
  • IPC की धारा 506: इस धारा में 05 वर्ष की जेल और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई। जुर्माना न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त जेल होगी।

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