✍️✍️ चाकूबाजी और SC/ST एक्ट के आरोपी को मिली जमानत


वाराणसी।

विशेष न्यायाधीश (SC/ST एक्ट) संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने लंका थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोपी सौरभ सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने आरोपी को 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बंध पत्र और इतनी ही राशि की दो प्रतिभूतियां दाखिल करने पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अवनीश राय , विकास कुमार तिवारी व प्रदीप कुमार यादव ने पक्ष रखा""


क्या था मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 2 नवंबर 2025 की रात करीब 11:40 बजे की है। वादी दीपक सोनकर ने आरोप लगाया था कि जब वह मालवीय जी गेट के पास से अपनी गाड़ी निकाल रहे थे, तब आरोपी सौरभ सिंह ने बहस शुरू कर दी। आरोप था कि सौरभ ने जान से मारने की नियत से दीपक के पैर पर चाकू से वार किया और उन्हें जातिसूचक गालियां दीं।

👉 बता दें कि पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 109(1), 351(3), 352 व SC/ST एक्ट 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(V) एवं आयुध अधिनियम की धारा 4/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

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