✍️✍️ पशु तस्करी मामला: दो आरोपियों को मिली जमानत
जनपद के रोहनिया थाना क्षेत्र में गौवंश की तस्करी के आरोप में जेल में बंद दो अभियुक्तों को न्यायालय ने राहत दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार द्वितीय की अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त सलमान और आकाश कुमार यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता सुजीत सिंह चंदेल, कृष्णा सिंह व धीरज उपाध्याय ने पक्ष रखा""
क्या था मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 जनवरी 2026 को रोहनिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अखरी चौराहे के पास एक टाटा डीसीएम को पकड़ा था। पुलिस का दावा था कि वाहन में 14 गौवंश (गाय व बछड़ा) वध के लिए क्रूरतापूर्वक लादकर बिहार ले जाए जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने बाराबंकी निवासी सलमान और बिहार निवासी आकाश कुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
👉 बता दें कि थाना-रोहनिया में अंतर्गत धारा-3/5A/58/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

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