✍️✍️ लाखों की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी को राहत
विशेष न्यायालय (आ०व०अधि०) के न्यायाधीश सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने थाना चौक में दर्ज एक गंभीर आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त इमरान उर्फ इमरान अहमद उर्फ बबलू की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अभियुक्त चाहमहमा, दालमण्डी, थाना चौक का निवासी है।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुन्दर चौरसिया, कामेश्वरनाथ दीक्षित “किशन दीक्षित” एवं राजकुमार शर्मा ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार वादी मोहम्मद साजिद ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 4 नवम्बर 2021 को मकान संख्या सी.के. 48/88, रकबा 400 वर्गफीट, मोहल्ला चौक स्थित संपत्ति का 35 लाख रुपये में नोटोरियल एग्रीमेंट हुआ था। इस सौदे के तहत 5 लाख रुपये बतौर अग्रिम अदा किए गए। आरोप है कि पर्याप्त समय बीतने के बाद जब वादी ने रजिस्ट्री की मांग की तो मुख्य सट्टाकर्ता इमरान अहमद उर्फ बबलू व अन्य आरोपी मुकर गए और न तो रजिस्ट्री कराई, न ही धनराशि लौटाई।
वादी का यह भी आरोप है कि संबंधित भवन पर आरोपियों का न कब्जा है और न ही वैध हिस्सा बंटा है, साथ ही संपत्ति पर स्टे आदेश भी प्रभावी है। धनवापसी की मांग करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

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