✍️✍️ अपहरण के मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत
जनपद के थाना राजातालाब में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने आरोपी प्रदुम (निवासी ग्राम देल्हना, थाना रोहनिया) की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है।
""सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता मोहम्मद नदीम, मो. जियाउल हक, अब्दुल्ला खालिद, मुनिस रजा और मो. तारिक सिद्दीकी ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा""
अधिवक्ताओं की दलीलों और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
अभियोजन कथानक के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। स्थानीय पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेजा था, जिसके बाद मामला न्यायालय के समक्ष पहुंचा। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) और 87 के तहत मामला पंजीकृत था।

Comments
Post a Comment