✍️✍️ बहुचर्चित खजुरी देह व्यापार कांड की मुख्य आरोपी महिला को मिली जमानत, कोर्ट ने रिहाई का दिया आदेश
जनपद के कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत खजुरी (आजाद नगर कॉलोनी) में संचालित कथित देह व्यापार गिरोह की मुख्य आरोपी तरन्नुम बानो को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई। न्यायालय द्वारा जमानत याचिका स्वीकार किए जाने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत ने आरोपी की रिहाई के संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
बता दें कि शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 को प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी की अदालत ने आरोपी की ओर से जमानत तस्दीक की प्रक्रिया पूरी की। अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का संज्ञान लेते हुए आरोपी को जेल से रिहा करने का निर्देश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा""
वाराणसी न्यायालय के आदेशानुसार, अभियुक्ता तरन्नुम बानो द्वारा मुबलिग 1,00,000/-रू० (एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा सामान राशि के दो प्रतिभू तथा इस आशय का अंडर टेकिंग दाखिल कि वह उक्त अपील की सुनवाई में सहयोग करेगा, दाखिल करने पर अभियुक्ता तरन्नुम बानो को जमानत पर रिहा किया जाये।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला इसी वर्ष 14 जनवरी 2026 का है, जब वाराणसी पुलिस की क्राइम ब्रांच और कैंट थाना पुलिस ने एक सूचना के आधार पर खजुरी स्थित आजाद नगर कॉलोनी में छापेमारी की थी। पुलिस का दावा था कि सैयद समीर और उसकी पत्नी तरन्नुम बानो मिलकर दूसरे राज्यों व शहरों से युवतियों को बुलाकर देह व्यापार का अवैध धंधा चला रहे थे।
👉 मौके से पुलिस ने मोबाइल फोन, आपत्तिजनक सामग्री और नगद बरामद किए थे। इस मामले में पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम (ITP Act) की धारा 3, 4, 5, 6 और 7 के तहत मुकदमा (मु०अ०सं० 12/2026) दर्ज किया था।
👉 बता दें कि आरोपी महिला पिछले डेढ़ महीने से जेल में निरुद्ध थी।

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