✍️✍️ अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह पर पुलिस का शिकंजा, कोर्ट ने दी सशर्त राहत


वाराणसी।

वाराणसी के लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा दिल्ली और स्थानीय स्तर पर सक्रिय एक संगठित टप्पेबाज गिरोह के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। इस गिरोह के सरगना बबलू और उसके पाँच साथियों पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता आलोक पाठक व अमित त्रिपाठी बंटी ने पक्ष रखा""


भीड़भाड़ वाले इलाकों में फैला रखा था आतंक

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, यह गिरोह एक विशेष 'मोडस ऑपेरंडी' के तहत काम करता था। आरोपी भीड़भाड़ वाले इलाकों में गाड़ियों के बोनट पर मोबिल ऑयल फेंक देते थे और फिर ड्राइवर को झांसा देकर कि 'गाड़ी से तेल गिर रहा है' या 'धुआँ निकल रहा है', कीमती सामान उड़ा लेते थे। गिरोह का सरगना दिल्ली निवासी बबलू है, जिसके साथ विजय, गोपी, सूरज, संतोष (सभी दिल्ली निवासी) और स्थानीय साथी राजेश यादव शामिल हैं।


कोर्ट का सख्त रुख: गैर-जमानती वारंट और राहत की शर्त

वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान नया मोड़ आया। लंबे समय से पेश न होने के कारण आरोपियों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया था।

दिनांक 27 फरवरी 2026 को हुई सुनवाई में आरोपियों ने तर्क दिया कि वे रोजगार के सिलसिले में बाहर थे, जिस कारण कोर्ट नहीं आ सके। कोर्ट ने तथ्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपियों को राहत तो दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।

Comments

Popular posts from this blog

✍️✍️ अधिवक्ता पर दरोगा का जानलेवा हमला, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती – वकीलों में उबाल

✍️✍️ बार के अभियान में कुछ पकड़े गए, कुछ चेकिंग देख कुर्सी छोड़ हुए फरार

✍️✍️ अम्बियामंडी क्षेत्र में हुई घटना के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता कि जमानत मंजूर