विशेष न्यायालय (SC/ST एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना आदमपुर में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी रोहन दूबे की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। रोहन दूबे, पर एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप था।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा""
क्या था मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री 2 जनवरी 2026 की शाम करीब 7 बजे घर से निकली और वापस नहीं लौटी। वादी का आरोप था कि उनके पड़ोस में रहने वाला लड़का उनकी पुत्री को भगा ले गया है। तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया था कि आरोपी ने शुरुआत में लड़की को वापस लाने का आश्वासन दिया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया।
👉 वादी की शिकायत के आधार पर थाना आदमपुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) व 87 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
