कोतवाली थाना अंतर्गत पड़ाव चौराहे के पास हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली की अदालत ने आरोपी चालक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अनिल मौर्य ने पक्ष रखा""
क्या था मामला?
घटना बीते 15 जनवरी 2026 की रात करीब 10 बजे की है। वादी दिलशाद अहमद के अनुसार, वह अपने भाई इरशाद अहमद के साथ वाराणसी से साइकिल द्वारा घर लौट रहे थे। पड़ाव चौराहे के पास भीड़ होने के कारण वे साइकिल से उतर गए थे, तभी एक स्कॉर्पियो के चालक ने लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए उसके भाई को रौंद दिया। हादसे में कई अन्य लोग भी घायल हुए थे। घायल इरशाद को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
👉 बता दें कि पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं (281, 125A, 125B, 106(1), 324(2)) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी अरविन्द यादव को गिरफ्तार किया था।
👉 न्यायालय में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारूकी ने मामले के तथ्यों और अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी अरविन्द यादव को 25 हजार रूपए के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की जमानत राशि जमा करने पर रिहा करने का आदेश जारी किया।
