✍️✍️ शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाने का मामला, आरोपी को मिली जमानत



वाराणसी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय (प्रथम) कुलदीप सिंह-द्वितीय की अदालत ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी अनुज राजभर को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले के तथ्यों, पीड़िता के बालिग होने और बयानों में विरोधाभास को देखते हुए आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, अधिवक्ता डॉ जितेंद्र तिवारी, अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी व अधिवक्ता आशुतोष शुक्ला ने पक्ष रखा""

क्या है पूरा मामला?

चोलापुर निवासी अनुज राजभर के खिलाफ सिंधोरा थाने में धारा 69, 351(2) और 352 बी.एन.एस. के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि उसने पीड़िता को शादी का झांसा देकर करीब छह महीने तक शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोपी 9 जनवरी 2026 से जेल में बंद था।

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