✍️✍️ विवाहिता की संदिग्ध मौत: कोर्ट ने पति और सास की जमानत अर्जी की खारिज


वाराणसी।

जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पति अनुराग प्रजापति उर्फ धर्मेंद्र प्रजापति और सास कलावती देवी की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। न्यायालय ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया।

""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया""

क्या है पूरा मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी महेशचंद्र ने अपनी पुत्री पूर्णिमा कुमारी की शादी 7 फरवरी 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से अनुराग प्रजापति के साथ की थी। आरोप है कि शादी में पर्याप्त उपहार और नकदी देने के बावजूद ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं थे। पति, सास और ननद पर आरोप है कि वे सोने की एक और चेन तथा चार पहिया वाहन (कार) की मांग को लेकर पूर्णिमा का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे।

हत्या कर फंदे पर लटकाने का आरोप

बीते 13 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 2:30 बजे ससुराल पक्ष पर पूर्णिमा की हत्या कर शव को फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण 'फांसी के कारण दम घुटना' (Asphyxia due to hanging) बताया गया है। घटना के समय मृतका का 3 माह का एक पुत्र भी था।

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