✍️✍️ मारपीट व एससी/एसटी एक्ट मामले में दो आरोपियों को जमानत
विशेष न्यायालय (एस.सी/एस.टी एक्ट) की न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी संतोष कुमार पटेल व गोलू पटेल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता इंद्रजीत पटेल व धीरज पटेल ने आरोपियों का पक्ष रखते हुए दलीलें प्रस्तुत कीं""
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी अजय कुमार निवासी महेश्वरपुर दुदहीया पोखरी, थाना शिवपुर ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि 13 जून 2025 को शाम लगभग 5 बजे वह अपने गांव के पास अन्य लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। इसी दौरान बॉल लेने के लिए जाते समय आरोपी गोलू पटेल ने उसे मारना-पीटना शुरू कर दिया तथा जातिसूचक गालियां दीं। आरोप है कि गोलू पटेल के साथ दीपक, संतोष पटेल व दीपक के पिता ने मिलकर वादी के साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर व पीठ में चोटें आईं।
वादी का यह भी आरोप है कि जब उसका बड़ा भाई दीपक कुमार बीच-बचाव करने आया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की, जिससे उसे पैर व पीठ में चोटें आईं। इसके बाद जब वह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो आरोपियों ने उसके घर में घुसकर परिजनों के साथ भी मारपीट की और गालियां देते हुए धमकी दी। वादी के अनुसार घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में घटना रिकॉर्ड हो गई है।
बताया गया कि वादी की तहरीर पर थाना शिवपुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 352, 351(3), 333 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) व 3(2)(Va) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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