✍️✍️ नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला, आरोपी को कोर्ट से राहत
सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने थाना बड़ागांव में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी रामजी पटेल की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष पक्ष रखा, जिसके आधार पर न्यायालय ने जमानत मंजूर कर दी।
अभियोजन के अनुसार, वादिनी ने थाना बड़ागांव, वाराणसी में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 13 दिसंबर 2025 को शाम करीब 5 बजे बिना बताए घर से कहीं चली गई। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला, तो वादिनी ने आशंका जताई कि पड़ोस में रहने वाला युवक रामजी पटेल उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है।
उक्त आरोपों के आधार पर पुलिस ने आरोपी रामजी पटेल के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2) व 87 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

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