✍️✍️ स्मार्ट बाजार में कार्ड चोरी व फर्जी खरीदारी का मामला: आरोपी महिला को मिली जमानत
थाना कैंट क्षेत्र में दर्ज एक गंभीर आपराधिक प्रकरण में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी अमृता सिंह उर्फ जूही सिंह, निवासी जनपद गाजीपुर, की जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।
""मामले में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने प्रभावी पैरवी की""
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन के अनुसार, दिनांक 29 जनवरी 2026 को वादी दीपक कुमार की पुत्री सुचित्रा एवं उनकी पत्नी शाम करीब 5 बजे स्मार्ट बाजार में खरीदारी करने पहुंची थीं। बिलिंग के दौरान पास खड़ी एक महिला ने कथित रूप से कार्ड का पिन देख लिया और बाद में वादी की पत्नी के पर्स से कार्ड चोरी कर लिया।
आरोप है कि उक्त कार्ड का उपयोग कर आरोपी ने करीब ₹55,000 की ज्वेलरी तथा अन्य स्थानों से लगभग ₹12,000 की अतिरिक्त खरीदारी की।
पुलिस कार्रवाई
विवेचना के दौरान पुलिस ने 31 जनवरी 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक एसबीआई क्रेडिट कार्ड, तीन पीली धातु की अंगूठियां और ₹4,000 नगद बरामद किए गए।
किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
वादी की तहरीर पर थाना कैंट में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2), 317(2) और 317(4) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

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