✍️✍️ अधिवक्ता के ऊपर हमला करने वाले की जमानत याचिका खारिज


वाराणसी। 

मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में जेल में बंद आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने किया""

👉 अभियोजन के अनुसार थाना भेलूपुर क्षेत्र में दर्ज मुकदमे में वादी शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि जब वह अदालत जाने के लिए घर से निकले तो पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उनकी गाड़ी रोककर हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठी-डंडे और धारदार हथियार से प्रहार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे उनके परिजनों के साथ भी मारपीट की गई और गले से सोने की चेन छीन ली गई।

पुलिस ने इस मामले में संस्कार सिंह सहित अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(3), 115(2), 109(1), 74, 351(2) व 352 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी की ओर से सत्र न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था।

जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाने की बात कही, जबकि अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए घटना को गंभीर बताया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी व मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश देवकांत शुक्ला ने आरोपी संस्कार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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